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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Updated Wed, 02 May 2018 12:17 PM IST
पत्रकार जेडे की हत्या के मामले में मुंबई की मकोका कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन
छोटा राजन को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में पत्रकार जिगना वोरा और जोसेफ पॉलसेन को बरी कर दिया गया। बता दें कि 2011 में पत्रकार जेडे की हत्या कर दी गई थी। संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में आज ही सजा का ऐलान भी हो सकता है।
मकोका कोर्ट में जज समीर अजगर ने छोटा राजन को दोषी करार दिया। मामले में सरकारी वकील ने 155 गवाह पेश किए थे। वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए बहुत से तकनीकी सबूत पेश किए थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पत्रकार की हत्या के पीछे माफिया सरगना छोटा राजन का ही हाथ था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने मकोका कोर्ट में आरोप पत्र भी दायर किया था।
बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन राजन के खिलाफ मुंबई में कई अन्य मामले भी चल रहे हैं। जिसमें वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होता है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि छोटा राजन को लगता था कि जेडे उनके खिलाफ लिखते हैं जबकि मोस्ट वॉन्टेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम की प्रशंसा करते हैं। बस इसी बात से आहत होकर उसने हत्या की साजिश रची और जेडे को मौत के घाट उतार दिया।
वहीं छोटा राजन के वकील अंशुमान सिंहा ने अभियोजन पक्ष को गलत बताते हुए कहा कि राजन ने किसी तरह का फोन नहीं किया था। वह सभी कॉल फर्जी थे। उल्लेखनीय है कि जेडे की हत्या के बाद काफी हंगामा हो गया था जिसके बाद राजन ने कई न्यूज चैनलों के दफ्तरों में फोन किए थे। उसने कहा था कि वह बस पत्रकार को धमकाना चाहता था ना कि उसकी हत्या करवाना।
पत्रकार जेडे की हत्या के मामले में मुंबई की मकोका कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन
छोटा राजन को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में पत्रकार जिगना वोरा और जोसेफ पॉलसेन को बरी कर दिया गया। बता दें कि 2011 में पत्रकार जेडे की हत्या कर दी गई थी। संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में आज ही सजा का ऐलान भी हो सकता है।
मकोका कोर्ट में जज समीर अजगर ने छोटा राजन को दोषी करार दिया। मामले में सरकारी वकील ने 155 गवाह पेश किए थे। वहीं अभियोजन पक्ष ने आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए बहुत से तकनीकी सबूत पेश किए थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पत्रकार की हत्या के पीछे माफिया सरगना छोटा राजन का ही हाथ था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने मकोका कोर्ट में आरोप पत्र भी दायर किया था।
बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन राजन के खिलाफ मुंबई में कई अन्य मामले भी चल रहे हैं। जिसमें वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होता है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि छोटा राजन को लगता था कि जेडे उनके खिलाफ लिखते हैं जबकि मोस्ट वॉन्टेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम की प्रशंसा करते हैं। बस इसी बात से आहत होकर उसने हत्या की साजिश रची और जेडे को मौत के घाट उतार दिया।
वहीं छोटा राजन के वकील अंशुमान सिंहा ने अभियोजन पक्ष को गलत बताते हुए कहा कि राजन ने किसी तरह का फोन नहीं किया था। वह सभी कॉल फर्जी थे। उल्लेखनीय है कि जेडे की हत्या के बाद काफी हंगामा हो गया था जिसके बाद राजन ने कई न्यूज चैनलों के दफ्तरों में फोन किए थे। उसने कहा था कि वह बस पत्रकार को धमकाना चाहता था ना कि उसकी हत्या करवाना।
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